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कर्फ्यू में व्‍यापारी जमा नहीं करा पा रहे जीएसटी रिटर्न, तारीख नहीं बढ़ने पर देना होगा 200 रुपये रोज जुर्माना

बाजार बंद है लेकिन इस बीच व्‍यापारियों को जीएसटी रिटर्न जमा करने की चिंता सता रही है। जीएसटी के अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग तारीख तय हैं। जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी मासिक रिटर्न दाखिल करने की बीत चुकी है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 24 Apr 2021 09:30 AM (IST)Updated: Sat, 24 Apr 2021 09:30 AM (IST)
कर्फ्यू में व्‍यापारी जमा नहीं करा पा रहे जीएसटी रिटर्न, तारीख नहीं बढ़ने पर देना होगा 200 रुपये रोज जुर्माना
कोविड काल को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग की है।

हल्‍द्वानी, गणेश पांडे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। बाजार बंद है, लेकिन इस बीच व्‍यापारियों को जीएसटी रिटर्न जमा करने की चिंता सता रही है। जीएसटी के अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग तारीख तय हैं। जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी मासिक रिटर्न दाखिल करने की बीत चुकी है। कंपोजि‍शन वाले व्‍यापारियों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंति‍म तारीख भी नजदीक है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने के साथ पेनाल्‍टी चुकानी होगी। व्‍यापारियों व टैक्‍स विशेषज्ञों ने कोविड काल को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग की है।

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जीएसटीआर-1 की तारीख पहले ही निकली

हल्‍द्वनी टैक्‍स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्‍यक्ष सुमित गुप्‍ता का कहना है क‍ि जीएसटीआर-1 भरने की अंत‍िम तिथि 11 से 14 अप्रैल थी, दोनों पहले ही निकल चुकी हैं। कई व्‍यापारी रिटर्न नहीं भर पाए। इस तरह से उन व्‍यापारियों से जिन्‍होंने सामान खरीदा था उन्‍हें इनपुट टैक्‍स क्रेडिट यानी आइटीसी नहीं मिल पा रहा है।

अप्रैल में दाखिल होने वाले प्रमुख रिटर्न

रिटर्न          अंतिम त‍िथ‍ि     पेनाल्‍टी

जीएसटीआर-1   13 अप्रैल       50 रुपये

जीएसटीआर-3बी  20 व 24 अप्रैल 50 रुपये

जीएसटीआर-4  30 अप्रैल        200 रुपये

(नोट: जुर्माने की राशि प्रतिद‍ि‍न के आधार पर)

पिछले साल की तरह तिथि आगे बढ़े

टैक्‍स विशेषज्ञ सुमित गुप्‍ता का कहना है क‍ि शासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले साल रिटर्न दाखिल करने की त‍िथ‍ि को 31 अक्‍टूबर तक बढ़ा द‍िया था। इस साल भी हालात ठीक नहीं हैं। शासन को जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, 4, 5, 5ए समेत अन्‍य रिटर्न को दाख‍िल करने की तिथि कम से कम 30 जून तक बढ़ानी चाहिए।

कई व्‍यापारी, विशेषज्ञ कोविड पॉजिटिव

टैक्‍स एडवोकेट तरुण कर्नाटक का कहना है कि कई टैक्‍स प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, व्‍यापारी और उनका स्‍टाफ या उनके परिवार का कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव है। सरकार को छोटे व्‍यापारियों को टैक्‍स व रिटर्न जमा करने पर ब्‍याज व पेनाल्‍टी पर छूट देनी चाहिए।

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