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वित्तीय वर्ष के पहले माह दस दिन बंद रहेंगे बैंक, बहुत जरूरी काम है तो आज ही निपटा लें, वरना तीन अप्रैल तक इंतजार

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। नए वित्त वर्ष के पहले महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो इसके लिए तीन अप्रैल 2021 तक का इंतजार करना होगा। यही नहीं अप्रैल में दस दिन बैंक बंद रहेंगे।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 08:50 AM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 08:53 AM (IST)
वित्तीय वर्ष के पहले माह दस दिन बंद रहेंगे बैंक, बहुत जरूरी काम है तो आज ही निपटा लें, वरना तीन अप्रैल तक इंतजार
वित्तीय वर्ष के पहले माह दस दिन बंद रहेंगे बैंक, बहुत जरूरी काम है तो आज ही निपटा लें

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। नए वित्त वर्ष के पहले महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो इसके लिए तीन अप्रैल 2021 तक का इंतजार करना होगा। यही नहीं, अप्रैल में दस दिन बैंक बंद रहेंगे। साल के पहले दिन वार्षिक लेखाबंदी के चलते कामकाज नहीं होगा। दो अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण ग्राहकों से संबंधित काम नहीं होंगे। बहुत जरूरी काम होने पर उन्हें 31 मार्च को ही निपटा लें।

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अप्रैल में बैंक अवकाश की सूची

तारीख बंद रहने का कारण

1         सालाना लेखाबंदी 

2         गुड फ्राइडे

4         रविवार

10         माह का दूसरा शनिवार

11         रविवार

13         गुड़ी पड़वा

18         रविवार

21         राम नवमी 

24         शनिवार

25         रविवार

पैन से आधार लिंक नहीं कराया तो जुर्माना 

फाइनेंस बिल-2021 में पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक पैन से आधार लिंक नहीं कराने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन 234एच जोड़कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कुमाऊं में सात लाख से अधिक पैन धारक हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे पैन से आधार लिंक कराया जा सकता है।

पोस्ट आफिस से कैश निकासी पर टीडीएस

पोस्ट आफिस ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब डाकघर से साल में 20 लाख रुपये से अधिक धनराशि निकालने पर स्रोत पर कटौती यानी टीडीएस देना होगा। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीसी की कटौती होगी। यह नए नियम पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) पर भी लागू होगा।

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