Move to Jagran APP

महाविद्यालय की प्रबंध समिति से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन खत्म करने के आदेश पर रोक

गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री पद से अनियमितता के आरोप में हटाए गए कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन समाप्त करने के रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 08:38 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 08:38 AM (IST)
महाविद्यालय की प्रबंध समिति से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन खत्म करने के आदेश पर रोक
महाविद्यालय की प्रबंध समिति से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन खत्म करने के आदेश पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री पद से अनियमितता के आरोप में हटाए गए कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन समाप्त करने के रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

loksabha election banner

स्वामी यतीश्वरानंद 2016 में गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री नियुक्त हुए थे। 2018 में उन्हें अनियमितता के आरोप में पद से हटा दिया गया था। प्रबंध समिति के इस आदेश को स्वामी यतीश्वरानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया थ। इसके बाद एक विशेष अपील भी दायर की, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

31 अगस्त को रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार ने स्वामी यतीश्वरानंद का प्रबंध समिति से निष्कासन समाप्त कर दिया तो प्रबंध समिति ने इस आदेश को याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी। प्रबंध समिति का कहना है कि स्वामी यतीश्वरानंद ने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए निष्कासन समाप्त कराया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाते हुए कैबिनेट मंत्री व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.