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वन कर्मियों पर जनलेवा हमले के आरोपित खनिज तस्करों को जमानत नहीं

प्रभारी जिला एवं सत्र न्याया धीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने कोविड काल में ड्यूटी कर रहे वनकर्मियों पर जान लेवा हमला करने के आरोपित खनन तस्कर मनप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 09:08 AM (IST)Updated: Thu, 10 Jun 2021 09:08 AM (IST)
वन कर्मियों पर जनलेवा हमले के आरोपित खनिज तस्करों को जमानत नहीं
वन कर्मियों पर जनलेवा हमले के आरोपित खनिज तस्करों को जमानत नहीं

नैनीताल, जागरण संवाददाता : प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने कोविड काल में ड्यूटी कर रहे वनकर्मियों पर जान लेवा हमला करने के आरोपित खनन तस्कर मनप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बुधवार को जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि इसी साल 20 मई को प्रभागीय प्रबंधक खनन धीरेश चन्द्र विष्ट वन सम्पदा की सुरक्षा को गश्त कर रहे थे । उन्हें गेट के पास टैक्टर मय खनिज से भरा हुआ मिला।

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ट्रैक्टर का कोई प्रपत्र ना मिल पाने के कारण वनकर्मी उपखनिज भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अपने रेन्ज कार्यालय को ले जा रहे थे, तभी दोनों आरोपितों द्वारा वनकर्मियों के सरकारी कार्य में व्यवधान उन्हें रोका गया और गालीगलौज की गई। साथ ही तमंचे से फायर करने की कोशिश की। वनकर्मियों को भयभीत कर जबरदस्ती उक्त ट्रेक्टर ट्राली को मय खनिज अपने कब्जे में कर स्वयं चलाकर ले गये। आगे जाकर ट्रैक्टर ट्राली टसे खनिज उलटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जिस कारण आरोपित मौके पर नहीं पकड़े जा सके। पुलिस ने मई को रामनगर के छोई चौराहे से गिरफ्तार किया। आरोपितों की निशानदेही पर 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। अदालत में धारा-186,353,341,332,504,506 भादस के अन्तर्गत दर्ज गंभीर अपराध को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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