ससुर के हत्यारोपित दामाद और समधी की जामानत याचिका खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने ससुर के हत्यारोपित दामाद और समधी की जमानत याचिका खारिज कर दी। डीजीसी जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 17 जनवरी 2021 को थाना हल्द्वानी में मीना पत्नी रोशन लाल हैड़ागज्जर अर्जुनपुर ने तहरीर दी।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने ससुर के हत्यारोपित दामाद और समधी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 17 जनवरी 2021 को थाना हल्द्वानी में मीना पत्नी रोशन लाल हैड़ागज्जर, अर्जुनपुर ने तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा-323,304 के तहत केस दर्ज किया ।
मीना के मुताबिक उसने बेटी आरती की शादी 25 नवम्बर 2020 को गोपाल सक्सेना पुत्र नन्द राम के साथ की थी। शादी के बाद से ही गोपाल, नन्द राम व उनके परिवार के लोग बेटी को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से आहत बाकर 13 जनवरी 2020 को वह मायके आई। 16 जनवरी 2021 को शिकायतकर्ता के दामाद गोपाल और उसके पिता नन्दराम घर आए और बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मीना, उसके पति, बेटे रोहित ने जब आरती को ले जाने का विरोध किया तो दामाद, ससुर हमलावर हो गए। उन्होंने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा और बेटी को साथ लेकर चल दिए।
मीना ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल दिव्यांग पति रोशन लाल को लेकर स्वजन जब अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण दहेज के लालची हैं। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें