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छात्रवृत्ति घोटाले मामले में पटल सहायक की छह मामलों में जमानत नामंजूर

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जेल में बंद ओबीसी पटल सहायक राजेंद्र कुमार की छह मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित पर इसी घोटाले में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 08:07 AM (IST)Updated: Sun, 18 Jul 2021 08:07 AM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाले मामले में पटल सहायक की छह मामलों में जमानत नामंजूर
छात्रवृत्ति घोटाले मामले में पटल सहायक की छह मामलों में जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जेल में बंद ओबीसी पटल सहायक राजेंद्र कुमार की छह मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित पर इसी घोटाले में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं।

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शनिवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश पर बनी एसआइटी द्वारा जांच में पाया गया कि काशीपुर ब्लॉक अंतर्गत मारवाड़ कॉलेज में बीएड में 43 छात्रों का प्रवेश दिखाया गया था। जब छात्रों का भौतिक सत्यापन किया गया तो पाया कि किसी ने भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया था। ना कभी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बैंक खाते खोले। जांच में पता चला कि तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर व हरीश नाथ गोस्वामी, ओबीसी पटल सहायक राजेंद्र कुमार निवासी निकट छोटी मस्जिद किच्छा ऊधम सिंह नगर द्वारा षडय़ंत्र कर छात्रवृत्ति की धनराशि हड़प ली।

एसआइटी द्वारा जसपुर क्षेत्र में जांच की गई तो पाया कि 31 छात्रों को कृष्णा लॉ कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली, राजस्थान में प्रवेश दिखाकर 14 लाख से अधिक छात्रवृत्ति की धनराशि हड़प ली गई। जसपुर के ही दो दर्जन छात्रों का राव निहाल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन लोहारी झज्जर हरियाणा में फर्जी प्रवेश दिलाकर 2014-15 में 8.52 लाख से अधिक धनराशि हड़प ली गई। इसी तरह हरियाणा के अन्य कॉलेजों में फर्जी तरीके से प्रवेश दिखाकर लाखों की धनराशि हड़पी गई। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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