तीन तलाक के आरोपित शौहर की जमानत खारिज
हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में दर्ज तीन तलाक के मामले के मुख्य आरोपित शौहर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : बनभूलपुरा थाने में दर्ज तीन तलाक के मामले के मुख्य आरोपित शौहर की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। पीड़िता की ओर से पैरवी हल्द्वानी बार एसोसिएशन के सचिव विनीत परिहार व अधिवक्ता फरजाना खान ने की।
इंदिरानगर निवासी आरजू का विवाह मलिक का बगीचा निवासी माजिद अली से 27 अक्टूबर 2018 को हुआ था। दोनों के बीच विवाद पर मामला महिला एच्छिक ब्यूरो में पहुंचा, जहां 27 जुलाई को दोनों के बीच समझौता हो गया। 12 अगस्त को आरजू ने बेटी को जन्म दिया। 21 अगस्त को आरजू की छोटी बहन मिलने आई थी। आरोप था कि माजिद ने उससे बदसलूकी कर दी। बहन के विरोध करने पर गुस्से में माजिद ने आरजू के पेट पर लात मार दी। उसने ससुरालियों पर भी मारपीट करने का आरोप लगाने के साथ ही माजिद पर तीन तलाक कहकर घरवालों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। आरजू की तहरीर पर बनभूलपुरा थाने में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने माजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं माजिद के अधिवक्ता की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र लगाया गया। अधिवक्ता विनीत परिहार व फरजाना ने जमानत का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए माजिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीन तलाक के दूसरे मामले में आरोपित पति दबोचा
बनभूलपुरा थाने में तीन तलाक के दर्ज दूसरे मामले में आरोपित पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि 23 अगस्त को इंदिरानगर निवासी कमरून्निशां ने शिकायती पत्र देकर शौहर सद्दाम पर तीन तलाक कहकर छोड़ने का आरोप लगाया था। उसने सास-ससुर पर भी शौहर पर तीन तलाक के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उसी दिन थाने में आरोपित सद्दाम समेत सास-ससुर के खिलाफ 498ए, 3/4 दहेज अधिनियम व मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। गुरुवार को आरोपित सद्दाम को गौला जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है।