मारपीट व हत्या में छह अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज, धौलादेवी के आरासलपड़ गांव में हुई थी घटना
29 अप्रैल को आरोपित युवकों पर किशोरी को छेड़ने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की थी। इसके बाद भुवन जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं दूसरा युवक कैलाश बच गया था। मौत के बाद युवक के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : धौलादेवी विकासखंड में युवक से मारपीट व हत्या के एक बहुचर्चित मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने वारदात में लिप्त छह अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ये सभी जेल में बंद हैं। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ठोस दलील व पुरजोर विरोध पर अदालत ने जमानत नहीं दी।
मामला बीती 29 अप्रैल का है। भनोली तहसील के आरासलपड़ गांव में ग्रामीणों की निर्मम पिटाई से दन्यां निवासी भुवन जोशी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई गोविंद ने थाने में आरोपित दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे, नर सिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इधर अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में बुधवार को वीडियो कांसफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने भुवन जोशी के साथ मारपीट की। सिर में आई गंभीर चोटों के कारण दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई।
शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मारपीट संबंधी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यदि अभियुक्तों को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं। साथ ही साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। दोनों पक्षों को सुनने व तत्थ्यों के परीक्षण बाद सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 29 अप्रैल को आरोपित युवकों पर किशोरी को छेड़ने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की थी। इसके बाद भुवन जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं दूसरा युवक कैलाश बच गया था। मौत के बाद युवक के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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