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सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने विजिलेंस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- दे दूंगा इस्‍तीफ

समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने सतर्कता विभाग पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विजिलेंस की गोपनीय जांच पर सवाल किया है। सहायक निदेशक ने कहा कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह त्याग पत्र दे देंगे।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 26 Sep 2021 08:40 AM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 08:40 AM (IST)
सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने विजिलेंस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- दे दूंगा इस्‍तीफ
सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने विजिलेंस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- दे दूंगा इस्‍तीफ

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने सतर्कता विभाग पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विजिलेंस की गोपनीय जांच पर सवाल किया है। सहायक निदेशक ने कहा कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह त्याग पत्र दे देंगे। उनका कहना है कि उन्‍होंने शासन के निर्देश पर दशमोत्‍तर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार की थी, घोटाले में संलिप्‍त अधिकारियों ने षड़यंत्र कर उन्‍हें फंसाने की कोशिश की है।

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समाज कल्याण निदेशालय में नियुक्त सहायक निदेशक कांतिराम जोशी पर सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सहायक निदेशक का कहना है कि शासन के निर्देश पर उन्होंने दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। घोटाले में संलिप्त अधिकारियों ने उनके खिलाफ षडयंत्र कर उन्हें फंसाने की साजिश की है।

सचिव को संबोधित पत्र में सहायक निदेशक कांतिराम जोशी ने लिखा है कि उन्होंने मार्च, 2017 में शासन स्तर से दशमोत्तर छात्रवृत्ति में अनियमितता में गठित समिति में योगदान दिया था। वर्ष, 2001 के देहरादून जिले के दुकान पुनर्आवंटन प्रकरण में 18 साल बाद 2019 में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि इस प्रकरण में उन्हें 2003 में ही प्रशासनिक रूप से दंडित कर दिया गया था।

टिहरी में धन के दुरुपयोग मामले में उन्हें पहले ही निर्दोष बता दिया गया है। सहायक समाज कल्याण निदेशक ने अपने परिवार की जीवन रक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से उनका पक्ष सुनने का निवेदन किया है। चेताया है कि यदि विभाग स्तर से न्याय नहीं किया जाता है तो वह मजबूरी में अपने पद से त्याग पत्र देने को बाध्य होंगे।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

गरीबों के लिए बनी दुकानों का अपात्रों को आवंटन करने के मामले में हाईकोर्ट ने बीते माह सहायक निदेशक कांतिराम जोशी की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। अभियोजन के अनुसार जोशी पर अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून पद पर रहते हुए अनुसूचित जाति के गरीब पात्रों के रोजगार को बनी 14 दुकानें अपात्रों को आवंटित करने का आरोप है। यह दुकानें प्रेमनगर चुंगी ठाकुरद्वारा देहरादून में हैं। मामले में हाईकोर्ट ने जोशी को फिलहाल गिरफ्तारी से रोक पर राहत नहीं दी थी।


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