डीएम देहरादून से दो हफ्ते में मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने देहरादून परेड ग्राउंड और तिब्बती बाजार के सामने लगने वाले संडे बाजार को लेकर सुनवाई की।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: उच्च न्यायालय ने देहरादून परेड ग्राउंड और तिब्बती बाजार के सामने लगने वाले संडे बाजार के मामले मे सुनवाई की। डीएम दून आशीष श्रीवास्तव और नगर आयुक्त सुशील पांडे को दोबारा प्रकरण की जाच कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व के आदेश के अनुपालन मे दोनों अधिकारियों ने कोई भी जाच नहीं की। लिहाजा इसकी फिर से जांच कराई जाए। देहरादून के साप्ताहिक संडे मार्केट वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि वह परेड ग्राउंड के पीछे व तिब्बती बाजार के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगा रहे हैं। इसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते रहे हैं। 2004 में डीएम की ओर से यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी गई थी, मगर नगर निगम द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटा दिया गया। जबकि कुछ रसूखदार लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान दे दी।
याचिका में कहा गया है कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिलने के साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। पूर्व में हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को नगर निगम व जिलाधिकारी दो माह में निस्तारित करें और यह भी जाच करें कि सही कमेटी कौन सी है, लेकिन अभी तक प्रत्यावेदन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।