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जिला समाज कल्याण अधिकारी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी व वर्तमान में नैनीताल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जबाव पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 09:55 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 09:55 PM (IST)
जिला समाज कल्याण अधिकारी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
कोर्ट ने कहा है कि आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित देहरादून के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी व वर्तमान में नैनीताल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जबाव पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। साथ ही उन्हें 30 -30 हजार के दो जमानती पेश करने होंगे और उन्हें देश छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।

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दरअसल, दीपांकर घिल्डियाल पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून रहते लैंडमार्क फाउंडेशन आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट के छात्रों के सत्यापन में गलत रिपोर्ट देने का आरोप है। उनके खिलाफ देहरादून के बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका देहरादून की अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक व अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद दीपांकर घिल्डियाल की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जबाव देने को कहा।


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