प्रदेश भर पट्टे पर दी खेती की भूमि खुर्दबुर्द करने व बेचने के मामले में राजस्व सचिव से जवाब तलब
उधम सिंह नगर नैनीताल समेत पूरे राज्य में खेती के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए बेचकर खुर्दबुर्द करने के मामलों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
नैनीताल, जेएनएन : उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत पूरे राज्य में खेती के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए बेचकर खुर्दबुर्द करने के मामलों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व सचिव राजस्व को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार व राजस्व सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
देहरादून निवासी सुरभि सक्सेना ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 2012 से अब तक तमाम सरकारी आदेश के जरिए खेती के लिए बड़े पैमाने पर जमीन पट्टे पर दी गई। रानीबाग हल्द्वानी का एक उदाहरण देते हुए कहा कि कृषि कार्य के लिए 30 हजार सालाना पर दी गई दस नाली दो मुट्ठी या 0.217 हेक्टेयर नाली जमीन को पट्टा देने के दो माह बाद ही 40 लाख में बेच दिया गया। इस तरह के मामले पूरे राज्य में हजारों की संख्या में है। याचिका में कृषि कार्य के लिए दी गईं जमीन वापस लेने और सभी जमीनों का पट्टा निरस्त करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार व राजस्व सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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