Move to Jagran APP

अल्मोड़ा की महिला को अधमरा कर लूटने के आरोपित को नहीं मिली जमानत

आरोपित चंद्रबल्लभ जोशी परवेज व पवन उक्त मकान खरीदने के बहाने कई बार रिपोर्टकर्ता के घर आए और कहते थे कि मकान उन्हें पसंद आ गया। आरोप है कि दस जुलाई को आरोपित चंद्रबल्लभ ने अनीता के माथे पर हथौड़ा मारकर लूटपाट की।

By Prashant MishraEdited By: Published: Tue, 22 Dec 2020 07:42 PM (IST)Updated: Tue, 22 Dec 2020 07:42 PM (IST)
अल्मोड़ा की महिला को अधमरा कर लूटने के आरोपित को नहीं मिली जमानत
अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद किया गया था।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने महिला की अधमरा कर जेवरात लूटने के आरोपित की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मंगलवार को कोर्ट में आरोपित चंद्रबल्लभ जोशी निवासी मजमे, पोस्ट भटोला, जिला बागेश्वर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जमानत का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि दस जुलाई 2018 को रिपोर्टकर्ता मोहन सिंह रौतेला निवासी तुलसी विहार, आरके टैंट हाउस रोड कुसुमखेड़ा हल्द्वानी रोजाना की तरह बाजार अपनी दुकान में आ गया था। दोपहर 12 बजे पत्नी अनीता को फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। एक बजे घर पहुंचा तो देखा कि बेडरूम के बाक्स खुले थे। बाथरूम की कुंडी खोली तो पत्नी लहूलुहान हालत में पड़ी थी।

loksabha election banner

108 आपातकालीन वाहन से निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित चंद्रबल्लभ जोशी, परवेज व पवन उक्त मकान खरीदने के बहाने कई बार रिपोर्टकर्ता के घर आए और कहते थे कि मकान उन्हें पसंद आ गया। आरोप है कि दस जुलाई को आरोपित चंद्रबल्लभ ने अनीता को फोन किया कि मैं मकान दिखाने आ रहा हूं। आरोपित उनके किचन तक पहुंच गए और अनीता के माथे पर हथौड़ा मारकर गिरा दिया। फिर सोना, चांदी व नकदी लूट कर ले गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद किया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.