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पाकिस्‍तान मूल की यूएस निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका स्वीकार nainital news

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाकिस्‍तान मूल की यूएस निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 06:15 PM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 11:10 AM (IST)
पाकिस्‍तान मूल की यूएस निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका स्वीकार nainital news
पाकिस्‍तान मूल की यूएस निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका स्वीकार nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाकिस्‍तान मूल की यूएस निवासी फरीदा मलिक की जमानत याचिका को स्वीकार कर  लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये हिदायत भी दी है कि ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बगैर वे भारत से बाहर नहीं जा सकती हैं।

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मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ में हुई। अभियोजन ने बताया कि कैलिफोर्निया यूएस निवासी फरीदा मालिक को 12 जुलाई 2019 को नेपाल से बनबसा आते समय पुलिस ने बस चेकिंग के दौरान बीना वीजा के गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इनके पास पासपोर्ट तो था परन्तु भारत घूमने का बीजा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने फरीदा मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्‍होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां कोर्ट ने उन्‍हें सशर्त जमानत दे दी है।

धारा प्रवाह हिंदी बाेलती है फरीदा

फरीदा मलिक (50) पुत्री सुल्तान अख्तर मलिक ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वह पाकिस्तान के कराची में 1968 में पैदा हुई और 16 वर्ष बाद यूएसए रहने चली गई। जहां 1992 में उसे यूएसए की नागरिकता मिल गई। धाराा प्रवाह हिंदी बोलने वाली फरीदा साइबर की अच्छी एक्सपर्ट है। उसने अभी शादी नहीं की है। इमीग्रेशन चेक पोस्ट पर पूछताछ में उसने बताया कि था कि वो नोएडा में चैरिटी शो में जा रही थी।

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