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धोखाधड़ी : मकान बेचने के नाम पर रामपुर के कारोबारी से 16 लाख हड़पे NAINITAL NEWS

मानपुर पश्चिम में रहने वाले एक युवक ने मकान बेचने के नाम पर रामपुर के कारोबारी से 16 लाख हड़प लिए।

By Edited By: Published: Wed, 04 Sep 2019 01:24 AM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 02:23 PM (IST)
धोखाधड़ी : मकान बेचने के नाम पर रामपुर के कारोबारी से 16 लाख हड़पे NAINITAL NEWS
धोखाधड़ी : मकान बेचने के नाम पर रामपुर के कारोबारी से 16 लाख हड़पे NAINITAL NEWS

हल्द्वानी, जेएनएन : मानपुर पश्चिम में रहने वाले एक युवक ने मकान बेचने के नाम पर रामपुर जिले के कारोबारी को 16 लाख रुपये का चूना लगा दिया। युवक के शहर से फरार होने पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जांच की गई तो पता चला कि रामपुर के कारोबारी से सौदा करने के एक साल पहले ही भवन को वह दूसरे व्यक्ति को बेच चुका है। कारोबारी ने पुलिस को भवन बेचने के लिए हुए इकरारनामे व रुपये के लेन-देन के दस्तावेज देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामपुर जिले के ग्रीन पार्क, डिबडिबा, बिलासपुर में रहने वाले विनोद कुमार पांडे कारोबारी हैं।

विनोद के मुताबिक उन्होंने 25 अप्रैल 2016 को मानपुर पश्चिम में रहने वाले प्रदीप बेलवाल के भवन का सौदा 32 लाख रुपये में किया था। 841.50 वर्ग फीट जमीन पर बने भवन में चार कमरे, किचन व दो टॉयलेट हैं। इकरारनामे से पहले ही वह बातचीत के दौरान प्रदीप बेलवाल को 10 लाख रुपये दे चुके थे। शेष 22 लाख रुपये इकरारनामे के तीन साल के भीतर देना तय हुआ। 20 फरवरी 2017 को उन्होंने छह लाख रुपये प्रदीप को दिए। मार्च 2019 में उन्होंने प्रदीप से संपर्क कर शेष 16 लाख रुपये लेकर भवन व भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो वह टालने लगा। काफी कहने के बाद भी जब प्रदीप ने रजिस्ट्री नहीं की तो विनोद उसके घर पहुंचे। यहां पहुंचने पर पता चला कि प्रदीप बेलवाल घर से फरार है और उसके भाई कपिल बेलवाल ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। 21 अगस्त को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने पर पता चला कि प्रदीप ने उक्त भवन व भूमि की रजिस्ट्री 24 फरवरी 2015 में ही आदर्श कॉलोनी, सुभाषनगर हल्द्वानी को बेच दिया था। वहीं, पड़ोसियों से पूछताछ में कई और लोगों से भी भवन व भूमि का सौदा कर रुपये हड़पने का पता चला है। एसएसआइ विजय मेहता ने बताया कि विनोद कुमार पांडे की शिकायत पर आरोपित प्रदीप बेलवाल के विरुद्ध धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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