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छात्र संग कुकर्म में दोषियों को 20-20 साल की सजा

दिल्ली निवासी 12 वर्षीय छात्र दो साल से हल्द्वानी में ही रहकर नैनीताल रोड स्थित दुर्गा सिटी सेंटर के पास स्थित प्रकाश डिफेंस एकेडमी में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वारदात के वक्त वह कक्षा सात का छात्र था।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 10:17 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 10:17 PM (IST)
छात्र संग कुकर्म में दोषियों को 20-20 साल की सजा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सरकार के माध्यम से प्रतिकर के तौर पर चार लाख मुआवजा दिलाने को भी कहा।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने हल्द्वानी की निजी डिफेंस एकेडमी में 12 साल के छात्र से कुकर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सरकार के माध्यम से प्रतिकर के तौर पर चार लाख मुआवजा दिलाने को भी कहा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक, मामला तीन साल पुराना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली निवासी 12 वर्षीय छात्र दो साल से हल्द्वानी में ही रहकर नैनीताल रोड स्थित दुर्गा सिटी सेंटर के पास स्थित प्रकाश डिफेंस एकेडमी में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वारदात के वक्त वह कक्षा सात का छात्र था। एकेडमी में भौनडांडा थाना सल्ट, जिला अल्मोड़ा निवासी विकास रावत और सराईखेत तल्ला ग्वाली थाना सल्ट, जिला अल्मोड़ा निवासी गणेश सिंह रावत भी रहते थे। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विकास और गणेश यहां आर्मी भर्ती की तैयारियों के लिए आए थे, जिन्हें छोटे बच्चों की मानीटङ्क्षरग का जिम्मा भी मिल गया।

मुकदमे के मुताबिक 23 नवंबर 2018 की रात दोनों ने 12 वर्षीय छात्र को दूध पीने के बहाने कमरे में बुलाया और उससे अनैतिक कार्य किया। साथ ही किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अगली सुबह छात्र ने पिता को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद दिल्ली से पहुंचे पीडि़त के पिता ने कोतवाली हल्द्वानी में विकास और गणेश के खिलाफ पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराने के बाद दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।


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