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सड़क हादसे के आठ साल पुराने मामले में ट्रक चालक को दो साल की कठोर कारावास

सिविल जज की अदालत ने ट्रक चालक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब आठ साल पहले एक सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई थी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 07:53 PM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 07:53 PM (IST)
सड़क हादसे के आठ साल पुराने मामले में ट्रक चालक को दो साल की कठोर कारावास
सड़क हादसे के आठ साल पुराने मामले में ट्रक चालक को दो साल की कठोर कारावास

रुड़की, जेएनएन। सड़क हादसे में सिविल जज की अदालत ने ट्रक चालक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब आठ साल पहले एक सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई थी। अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

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सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज पंवार ने बताया कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर राजपुताना गांव निवासी सुरेंद्र सैनी की पुत्री संध्या सैनी (17 वर्ष) 21 सितंबर 2011 की शाम करीब पांच बजे आवास विकास से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सिद्धार्थ होटल के पास भगवानपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार सीमेंट लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के प्रयास में संध्या सैनी को कुचल दिया था। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी। 

आरोपित ट्रक चालक अनस पुत्र रहीश अहमद, निवासी शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर को पकड़कर गंगनहर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में संध्या सैनी के चचेरे भाई नरेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला रुड़की की सिविल जज कपिल कुमार त्यागी की अदालत में विचाराधीन था।

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सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज पंवार ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अनश को दोषी करार दिया। अदालत ने इस अभियुक्त अनस को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए।

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