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हर‍िद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सात वर्ष कठोर कैद, साढ़े 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 25 मार्च 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की गोबर डालने जा रही थी। रास्ते में युवक उसे पकड़कर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर लिया था। पड़ोसी महिला ने पीड़िता की दादी को पूरी घटना बताई।

By Sumit KumarEdited By: Published: Tue, 02 Aug 2022 07:55 PM (IST)Updated: Tue, 02 Aug 2022 07:55 PM (IST)
हर‍िद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सात वर्ष कठोर कैद, साढ़े 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा
विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कैद व साढ़े 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर कमरे में बंधक बनाकर छेड़छाड़ व शारीरिक उत्पीड़न करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कैद व साढ़े 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जान से मारने की धमकी का आरोप

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 25 मार्च 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की गोबर डालने जा रही थी। रास्ते में युवक उसे पकड़कर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर लिया था। पड़ोसी महिला ने पीड़िता की दादी को पूरी घटना बताई। युवक के कब्जे से मुक्त होने पर पीड़िता ने उसपर पहले भी कई बार दुष्कर्म करने व घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने जयपाल को गिरफ्तार कर भेज द‍िया था जेल

शिकायतकर्ता माता ने आरोपित जयपाल निवासी ग्राम खाला टीरा सिडकुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से 10 गवाह पेश किए। एफटीएससी कोर्ट ने स्थानीय जिलाधिकारी को पीड़ित नाबालिग लड़की को बतौर प्रतिकर राशि दिलाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही, निर्णय की एक प्रति भेजकर पीड़िता को उचित प्रतिकर राशि दिलाने के लिए कहा हैं।

महिला दारोगा पर कार्रवाई के आदेश

एफटीएससी कोर्ट ने केस की विवेचक एसआइ हिमानी रावत को गंभीर रूप से विवेचना संबंधी लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। कोर्ट ने उक्त आदेश की एक प्रति एसएसपी हरिद्वार को भेजते हुए महिला दारोगा पर कार्रवाई क आदेश दिए हैँ। 15 दिन के भीतर कोर्ट को इस बारे में अवगत कराने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि हालांकि गवाही के समय पीड़िता की मां, दादी, चाची व पड़ोसी महिला पक्षद्रोही हो गए। लेकिन पीड़िता ने सारी आपबीती बताई थी। जो घटना की पुष्टि करती है। ऐसे में गंभीर अपराध जैसे दुराचार व पॉक्सो के मामले में भुक्तभोगी व पीड़ित साक्षी की गवाही महत्वपूर्ण है। पीड़िता की गरिमा बचाने के लिए उसकी स्वीकृति जरूरी है।

दुराचार के आरोपित की द्वितीय बेल अर्जी खारिज

घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित युवक की द्वितीय जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पांच दिसंबर 2021 की रात ग्यारह बजे खानपुर क्षेत्र में एक लड़की के घर में आकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपित युवक पर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया। घटना के बाद पीड़िता के स्वजनों ने आरोपित नौशाद निवासी ग्राम लालचंद वाला थाना खानपुर के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।

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