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किशोरी का प्रार्थना-पत्र खारिज

मंगलौर: एक किशोरी के शादी करने के प्रार्थना-पत्र को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। स

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jun 2018 07:43 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jun 2018 07:43 PM (IST)
किशोरी का प्रार्थना-पत्र खारिज
किशोरी का प्रार्थना-पत्र खारिज

मंगलौर: एक किशोरी के शादी करने के प्रार्थना-पत्र को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साथ ही, किशोरी को परिजनों के सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अब किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने की तैयारी में है।

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मंगलौर के एक मोहल्ले के व्यक्ति की नाबालिग बेटी 17 मई की दोपहर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने कस्बे के ही दो युवकों पर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपित युवक खादिम और शाहिल की तलाश कर रही थी। शुक्रवार सुबह नैनीताल जिले के मल्लीताल थाने की उप निरीक्षक रेणु किशोरी के साथ लेकर मंगलौर कोतवाली पहुंची। उप निरीक्षक ने मंगलौर पुलिस को बताया कि किशोरी ने उच्च न्यायालय नैनीताल में शादी करने के लिए एक प्रार्थना†ापत्र दिया था। उसके बालिग न होने की वजह से अदालत ने उसका प्रार्थना-पत्र खारिज करते हुए उसे परिजनों के हवाले करने के आदेश दिए हैं। मंगलौर पुलिस ने अपने यहां दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। (संस)


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