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ईको सेंसेटिव जोन में स्टोन क्रशर लाइसेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल nainital news

हाई कोर्ट ने स्टोन क्रशरों को लाइसेंस देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से छह जनवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 06:30 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 06:30 PM (IST)
ईको सेंसेटिव जोन में स्टोन क्रशर लाइसेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल nainital news
ईको सेंसेटिव जोन में स्टोन क्रशर लाइसेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने स्टोन क्रशरों को लाइसेंस देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से छह जनवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ बाजपुर निवासी त्रिलोक चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था प्रदेश सरकार द्वारा स्टोन क्रशर लाइसेंस जारी करने में पर्यावरण मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। याचिका में ईको सेंसेटिव जोन में स्टोन क्रशर के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि उन क्षेत्रों में भी नए लाइसेंस जारी न किए जाएं, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित न हो। स्क्रीनिंग प्लांटों का भी लाइसेंस जारी न किया जाए, क्योंकि प्लांट स्थापित करने के मानक नदी के किनारे से दस मीटर की है और इनकी कार्य करने की प्रणाली स्टोन क्रशर के समान है। ये कभी भी नदी से अवैध खनन कर सकते है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से छह जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।

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