बीमा क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना
बीमित दुकान में आग लगने से हुई क्षति का क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नौ लाख
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: बीमित दुकान में आग लगने से हुई क्षति का क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नौ लाख 83 हजार 110 रुपये की क्लेम राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार और खर्च को लेकर पांच हजार रुपये भी शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता ग्राम मुंडाखेड़ा कला लक्सर निवासी देशराज पुत्र फूल ¨सह ने उपभोक्ता फोरम में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थानीय शाखा और चेन्नई स्थित मुख्य शाखा के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी लक्सर में कई वर्षो से देशराज टेंट हाउस के नाम से दुकान है। जिसका बीमा उन्होंने विपक्षी बीमा कंपनी से कराया था। इसी बीच 27 जून 2015 की रात उनके टेंट हाउस में आग लग गई थी। हादसे में दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया था। शिकायतकर्ता ने 12 लाख का नुकसान होना बताया था। शिकायतकर्ता ने अग्निशमन अधिकारी लक्सर को भी प्रार्थना पत्र दिया था। अग्निशमन केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में 15 लाख की संपत्ति में से नौ लाख 83 हजार 110 रुपये का नुकसान पाया था। बीमा कंपनी ने दुकान स्वामी के बार-बार अनुरोध करने पर भी क्षतिपूर्ति इस आधार पर देने से मना कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं। शिकायत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्यों अंजना चड्डा, विपिन कुमार ने विपक्षी बीमा कंपनी को नौ लाख 83 हजार 110 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्लेम के रूप में देने के आदेश दिए।