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थिनर और स्प्रिट की अवैध बिक्री पर दुकानदार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, रुड़की: आबकारी विभाग की टीम ने पेंट एवं हार्डवेयर की दुकान पर छापा मार

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 05:59 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 05:59 PM (IST)
थिनर और स्प्रिट की अवैध बिक्री पर दुकानदार गिरफ्तार
थिनर और स्प्रिट की अवैध बिक्री पर दुकानदार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, रुड़की: आबकारी विभाग की टीम ने पेंट एवं हार्डवेयर की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध थिनर और स्प्रिट बरामद की है। दुकानदार के पास इसे बेचने के लिए कोई लाइसेंस नहीं था। टीम ने सारा केमिकल जब्त करने के साथ ही दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। केमिकल के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे।

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जहरीली शराब कांड के बाद से केमिकल को लेकर आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। बुधवार को आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र ¨सह पंवार को सूचना मिली कि रामदयाल चौक स्थित सुमेर चंद हार्डवेयर एवं पेंट की दुकान पर बड़ी मात्रा में थिनर और स्प्रिट रखा है। दुकानदार के पास से उसे बेचने का कोई लाइसेंस तक नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र ¨सह पंवार तुरंत ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुकान और गोदाम की तलाशी लेने के दौरान का उन्हें थिनर और डिनेचर स्प्रिट के ड्रम और कैन आदि बरामद हुए। दुकानदार से केमिकल रखने और बेचने का लाइसेंस मांगा गया। तो वह कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र ¨सह पंवार ने बताया कि दो लीटर से अधिक थिनर नहीं रखा जा सकता है। इसे रखने के लिए मैथिल एल्कोहल-4 का लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा स्प्रिट के लिए डीएस का लाइसेंस अनिवार्य है। दुकानदार अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सिविल लाइंस कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। दुकान में रखा थिनर और स्प्रिट जब्त कर लिया गया है। ड्रम और कैन आदि में 1976 लीटर थिनर और 234 लीटर डिनेचर स्प्रिट बरामद हुई है। दोनों केमिकल के सैंपल जांच को भेजे जाएंगे।


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