बीमित राशि न देने पर बीमा कंपनी पर जुर्माना किया
बीमित दुकान में आग लगने से पहुंची क्षति का प्रतिकार न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख एक हजार 706 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: बीमित दुकान में आग लगने से पहुंची क्षति का प्रतिकार न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख एक हजार 706 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता मिट्ठू बेकर्स एंड फास्ट फूड हरिद्वार के मालिक ध्रुव अरोड़ा ने दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डिविजनल ऑफिस ज्वालापुर के प्रबंधक व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स खड़खड़ी हरिद्वार के शाखा प्रबंधक के खिलाफ एक शिकायत आयोग में दायर कराई थी। शिकायत में बताया था कि वह बेकरी व फास्ट फूड का काम करता है, जिसके लिए पचास लाख रुपये बैंक से लोन लिया था। बैंक ने स्कीम के तहत 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी सुविधा भी दी थी। शिकायतकर्ता ने निर्धारित अवधि में प्रीमियम राशि 9,172 रुपये जमा की थी। बीमा अवधि के दौरान सितंबर 2017 में बिजली के तारों में ब्लास्ट हो गया था, जिससे दुकान में रखा सामान, फर्नीचर जलकर राख हो गया था। करीब पांच लाख 20 हजार रुपये का नुकसान पहुंचा था। त्योहार की छुट्टी होने पर शिकायतकर्ता ने तीन दिन बाद बैंक मैनेजर को सूचना दी थी। बैंक मैनेजर ने उसे उक्त लोन राशि बीमा पॉलिसी में कवर होने की जानकारी दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचना देकर क्लेम की मांग की थी। बीमा कंपनी ने देर से सूचना देने व औपचारिकता पूरी नहीं करने की वजह बताते हुए शिकायतकर्ता को क्लेम देने से इन्कार कर दिया था। शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष कंवर सैन और सदस्यों अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवाओं में कमी करने का दोषी पाया। आयोग ने बैंक मैनेजर पर कोई आरोप नहीं होने पर उनके खिलाफ शिकायत खारिज कर दी है।