धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
लक्सर बैंक से ट्रैक्टर लोन लेने के बाद लोन की धनराशि चुकाए बिना ही ट्रैक्टर को बेच देने क
लक्सर: बैंक से ट्रैक्टर लोन लेने के बाद लोन की धनराशि चुकाए बिना ही ट्रैक्टर को बेच देने के मामले में न्यायालय ने आरोपितों व उनके गारंटरों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक शाखा निरंजनपुर के शाखा प्रबंधक की ओर से न्यायालय को दिए गए अलग-अलग प्रार्थनापत्र में बताया गया कि आरोपित मोहम्मद रहमान अली पुत्र रसीद अहमद निवासी घिस्सूपुरा थाना पथरी ने बैंक से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 4 जून 2009 को 4.25 लाख रूपये ऋण लिया था। इसमें अब्दुल समद व अब्दुल जब्बार निवासीगण ग्राम धनपुरा गारंटर थे। इसके अलावा राम सिंह पुत्र शंभू सिंह निवासी महाराजपुर खुर्द ने 18 जनवरी 2011 को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 4.40 लाख रूपये ऋण लिया था। इसमें कर्णपाल निवासी केवलपुरी व लीलापत निवासी महाराजपुर कलां गारंटर थे, जबकि वेदपाल पुत्र धर्मवीर निवासी भगतनपुर ने चंद्रपाल निवासी केहडा, रामकुमार निवासी भगतनपुर व सतपाल निवासी खानपुर ब्रहमपुर की गारंटी पर 12 मई 2011 को 4.50 लाख रूपये का ऋण लिया था, लेकिन इन लोगों ने बैंक को ऋण चुकाए बिना ही बंधक ट्रैक्टरों को बेच दिया। बैंक के अधिवक्ता नवनीत तोमर ने बताया कि मामले में न्यायालय की ओर से तीनों आरोपितों व उनके गारंटरों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए हैं।