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प्लॉट की कीमत और हर्जाना देने के आदेश

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: प्लॉट की कीमत लेने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री न करने के मामले

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 09:31 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 09:31 PM (IST)
प्लॉट की कीमत और 
हर्जाना देने के आदेश
प्लॉट की कीमत और हर्जाना देने के आदेश

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: प्लॉट की कीमत लेने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री न करने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने आक्टागन बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स को प्लॉट की कीमत 17.82 लाख रुपये और हर्जे-खर्चे के रूप में 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।

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आरसीपुरम कॉलोनी नजीबाबाद बिजनौर निवासी परमिल कुमार ने एक शिकायत फोरम में ऑक्टागन बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड शांतशाह हरिद्वार व ऑक्टगेन बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के एमडी आदि के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उन्होंने बिल्डर्स के हर-हर गंगे आवासीय योजना फेस-4 में 120 वर्ग गज का एक प्लॉट बुक कराया था। जिसकी कीमत 13.5 हजार रुपये प्रति वर्ग गज के रेट से 17.82 लाख रुपये बिल्डर्स को अदा कर दिए थे। लेकिन बिल्डर्स ने उनके पक्ष में बु¨कग प्लाट संख्या 1537 की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। शिकायत की सूचना मिलने पर भी विपक्षी बिल्डर्स की ओर से फोरम में कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर शिकायतकर्ता की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने विपक्षी को आदेश की तिथि से एक माह के भीतर शिकायतकर्ता को 17.82 लाख रुपये और 25 हजार रुपये वाद खर्च आदि के रूप में देने के आदेश दिए हैं।


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