चेक बाउंस मामले में चार माह की सजा, जुर्माना
संवाद सूत्र, लक्सर: चेक बाउंस के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक ने आर
संवाद सूत्र, लक्सर: चेक बाउंस के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक ने आरोपित को दोषी करार देते हुए चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
नगर के हरिद्वार मार्ग निवासी जसवंत ¨सह के अनुसार उसके पिता ने नगर के मेन बाजार निवासी राजकुमार से एक प्लॉट खरीदा था। इसके बाद से दोनों में बेहतर संबंध बन गए थे। इसी के चलते राजकुमार अपने कारोबार के लिए जब-तब उससे पैसे उधार ले लिया करता था। कुछ दिनों के अंतराल पर वह पैसे वापस भी कर देता था। जसवंत के अनुसार अक्टूबर 2012 में राजकुमार ने उससे साढ़े तीन लाख रुपये उधार लिए थे। उसने 15 दिन में पैसे वापस करने का वादा किया था, लेकिन कई बार पैसे मांगने पर भी उसने वापस नहीं किए। उसके लगातार पैसे मांगने पर राजकुमार ने उसे 25 फरवरी 2014 को अपने खाते का साढ़े तीन लाख रुपये का एक चेक दिया। जसवंत के अनुसार उसने चेक अपने खाते में जमा कराया, लेकिन राजकुमार के खाते में पैसा नहीं होने के चलते चेक बाउंस हो गया। इस पर उसने राजकुमार को नोटिस भेजा, लेकिन इसके बाद भी उसने उसके पैसे वापस नहीं किए। जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली, मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक ने आरोपित राजकुमार को दोषी करार देते हुए उसे चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह धनराशि परिवादी को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।