Move to Jagran APP

पत्नी को तीन महीने में भेजे तीन नोटिस, दिया तलाक

हरिद्वार जिले के रुड़की में एक शख्स ने पत्नी को तीन महीने में तीन नोटिस भेजे और फिर तलाक ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 08:07 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 08:07 PM (IST)
पत्नी को तीन महीने में भेजे तीन नोटिस, दिया तलाक
पत्नी को तीन महीने में भेजे तीन नोटिस, दिया तलाक

रुड़की, जेएनएन। पत्नी को तीन माह में तीन नोटिस भेजकर तीन तलाक देने वाले पति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी पहले भी पति के खिलाफ दहेज मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करा चुकी है।

loksabha election banner

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र आजादनगर निवासी शबाना पुत्री शरीफ का विवाह मेहताब निवासी भोझाहेड़ी, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर, उप्र से साल 2011 में हुआ था। मेहताब मोदीनगर, उप्र स्थित एक फैक्ट्री का कर्मचारी है। शादी के कुछ दिन बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया।

साल 2014 में विवाहिता ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच सुलह हो गई। जिसके चलते विवाहिता अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो ठीक रहा इसके बाद फिर से विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के चलते पिछले साल विवाहिता अपने मायके आ गई थी। आरोप है कि पति ने एक बार उसके साथ गाली-गलौज भी की। 

सितंबर 2018 में पति ने उसे एक वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर तलाक दिया। इसके बाद दूसरा नोटिस अक्टूबर 2018 और तीसरा नोटिस नवंबर 2018 में भेजा गया। तलाक देने के लिए भेजे गए तीन नोटिस को लेकर विवाहिता ने दो दिन पहले गंगनहर पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें नोटिस का हवाला देकर तीन तलाक देने का आरोप लगाया था। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर पति मेहताब पर तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

यह भी पढ़ें: नेपाल से ही पति ने मोबाइल पर पत्‍नी को दिया तीन तलाक

यह भी पढ़ें: पति ने पत्‍नी को मायके छोड़ा फिर मोबाइल फोन पर दिया तीन तलाक

यह भी पढ़ें: पति ने तीन तलाक कह घर से निकाला, पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.