Move to Jagran APP

स्मैक के साथ पकड़े आरोपित की जमानत याचिका खारिज

पथरी थाना क्षेत्र में स्मैक के साथ पकड़े जाने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 08:45 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 08:45 PM (IST)
स्मैक के साथ पकड़े आरोपित की जमानत याचिका खारिज
स्मैक के साथ पकड़े आरोपित की जमानत याचिका खारिज

संवाद सहयोगी हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र में स्मैक के साथ पकड़े जाने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।

prime article banner

शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि आठ अक्टूबर 2020 को उपनिरीक्षक लोकपाल परमार सहकर्मी के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिग और शांति व्यवस्था बनाने के लिए गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति फेरुपुर की ओर से सुल्तानपुर से गुजरते हुए खानपुर जा रहा है। जिसके पास स्मैक है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित सरफराज पुत्र नवाब निवासी ग्राम सुल्तानपुर कोतवाली लक्सर को पकड़ लिया था। तलाशी लेने पर आरोपित आरोपित के कब्जे से 10.19 ग्राम स्मैक व इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपित को जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने आरोपित सरफराज की जमानत याचिका दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.