दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद Haridwar News
दसवीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।
हरिद्वार, जेएनएन। खानपुर थाना क्षेत्र में दसवीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 वर्ष की कठोर कैद व साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 17 मार्च 2016 को सुबह 10 बजे किशोरी इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसे काफी तलाश की, पर छात्रा का पता नहीं चला। इस पर पीड़िता के पिता ने आरोपित शौकीन निवासी पठान चौक लंढौरा, मंगलौर, जिला हरिद्वार के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप लगाया गया कि घटना के दो दिन पहले आरोपित ने पीड़िता के भाई को फोन कर अंजाम भुगतने की धमकी दी। घटना के 15 दिन बाद लापता छात्रा ने फोन कर अपने परिवार वालों को हरिद्वार में होने की बात बताई थी। इस पर पुलिस ने अपहृत छात्रा को आरोपित के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित छात्रा ने बताया था कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शौकीन को दोषी पाते हुए कैद की सजा सनाई।
दोस्त ने पति की मौजूदगी में किया जबरदस्ती का प्रयास
विवाहिता के साथ पति के दोस्त ने जबरदस्ती का प्रयास किया। विरोध करने पर पति और आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। विवाहिता ने दोनों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
लक्सर कोतवाली के एक गांव निवासी विवाहिता मां के साथ लक्सर कोतवाली पहुंची। विवाहिता ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि उसका पति आएदिन शराब पीकर मारपीट करता है। आरोप है कि आठ दिसंबर की शाम पति गांव के ही एक युवक के साथ घर आया।
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आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास करने लगे। उसने शोर मचाया तो जेठ-जेठानी ने आकर बचाने का प्रयास किया। इस पर आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की। विवाहिता ने पति और उसके दोस्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।