कुकर्म का प्रयास करने पर दस वर्ष की सजा
संवाद सहयोगी हरिद्वार किशोर केसाथ कुकर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश्
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: किशोर केसाथ कुकर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने दस वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि दस अप्रैल 2018 को पीड़ित बालक रुड़की स्थित रामपुर चुंगी के पास मंडी में सब्जी लेकर गया था। सुबह के समय वह शौचालय गया था। तभी आरोपित युवक भी उसके पास पहुंच गया और बालक के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने लगा था। बालक के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे व्यक्तियों ने आरोपित के चंगुल से छुड़ाया था। पीड़ित बालक के बताने पर उसके परिवार वालों ने आरोपित ग्राम माहिग्रान कोतवाली सिविल लाइन रुड़की निवासी साजिद पुत्र गफूर के खिलाफ गंगनहर रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित साजिद को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित साजिद को दोषी पाया है। (संस)