Move to Jagran APP

देहरादून में पति की हत्या में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार

अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की कोर्ट ने शिक्षक पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दे दिया है। बता दें कि 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस को शिक्षक किशोर चौहान का शव मिला था।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 31 Aug 2021 10:46 PM (IST)Updated: Tue, 31 Aug 2021 10:46 PM (IST)
देहरादून में पति की हत्या में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार
देहरादून में पति की हत्या में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी करार।

जागरण संवाददाता, देहरादून। शिक्षक पति की हत्या के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की कोर्ट ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दे दिया है। दोषियों की सजा पर दो सितंबर को सुनवाई होगी। 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। दूसरे दिन शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। रायपुर पुलिस ने 16 जून 2018 को मृतक के भाई डालनवाला निवासी आनंद सिंह चौहान की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

loksabha election banner

शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि किशोर चौहान राजकीय इंटर कालेज सजवाण काडा देवप्रयाग में शिक्षक थे। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं। शुरुआत में माना जा रहा था कि अधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिक्षक की हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था।

पुलिस ने 17 जून 2018 को सीसीटीवी फुटेज व काल डिटेल के आधार पर हत्या के आरोप में किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात पुलिस सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया।

स्नेहलता राजकीय इंटर कालेज शिवालीधार में गणित की अध्यापिका थी। पूछताछ में स्नेहलता ने बताया कि वह अमित पार्ले को पहले से जानती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या अमित के हाथों कराई। इसके लिए दोनों ने फोन पर बात कर योजना बनाई और 15 जून 2018 को गाड़ी में सवार हो गए। आराघर के पास स्नेहलता तो गाड़ी से उतर गई, लेकिन अमित शराब पीने के लिए किशोर चौहान के साथ रिंग रोड तक गया। यहां जब किशोर सिंह ज्यादा नशे में हो गए तो उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में कुल 36 गवाह और 100 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

एक महीने में 200 बार की थी बात

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस को मुख्य लीड फोन रिकार्ड से मिली थी। आरोपित स्नेहलता और उसके प्रेमी अमित पार्ले के बीच एक महीने में 200 बार बात हुई थी। अमित पार्ले ने एक फोन व सिम किसी व्यक्ति से लिया था, जिसका इस्तेमाल उसने केवल घटना वाले दिन ही किया था। पुलिस ने आरोपित सिपाही से चार मोबाइल व महिला से तीन मोबाइल बरामद किए थे।

यह भी पढ़ें :-देहरादून : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.