गवाहों की सुरक्षा को नियमावली जल्द
प्रदेश सरकार अब गवाहों को सुरक्षा देने के लिए शीघ्र ही साक्षी संरक्षण नियमावली लाने जा रही है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार अब गवाहों को सुरक्षा देने के लिए शीघ्र ही साक्षी संरक्षण नियमावली लाने जा रही है। शासन में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। अब इस पर विधि और न्याय की संस्तुति ली जा रही है। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण नीति लागू की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गवाहों को किस तरह सुरक्षा दी जाए, ताकि वे किसी भी मामले में बेखौफ गवाही दे सकें। केंद्र ने इसी आधार पर सभी प्रदेशों को नीति बनाने को कहा है। गवाहों की सुरक्षा देने की व्यवस्था सीआरपीसी में पहले से ही है मगर अब इसे और मजबूत किया जा रहा है। कारण यह कि इस तरह के कई प्रकरण सामने आए हैं जहां सबूतों व गवाहों के अभाव में कई बार गंभीर अपराध करने वाले अपराधी बरी हो जाते हैं। सजा से बचने के लिए ये कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनमें गवाह को प्रलोभन देना अथवा धमकी देना आम है। इस कारण अपराधी जघन्य अपराधों में भी बच निकलते हैं। अपराधियों को उनके अपराधों की सजा मिले और गवाह बेखौफ गवाही दे सकें, इसके लिए साक्षी संरक्षण योजना लागू की गई। इसके तहत गवाह को मुकदमे के दौरान घर व कोर्ट में सुरक्षा देने का प्रविधान किया गया है। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड में भी केंद्र की नीति को ही अपनाया जा रहा है, बस इसमें यहां की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहले उम्मीद यह थी कि इसे बुधवार को होने वाली बैठक में लाया जाएगा लेकिन अभी तक न्याय विभाग से यह पत्रावली वापस नहीं आई है। ऐसे में अब अगली बैठक में ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।