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Vatsalya Yojna: दून में 123 बच्चों को मिलेगा वात्सल्य का लाभ, जानें- कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन

Vatsalya Yojna दून जिले में 123 अनाथ बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। अब तक जिले भर से आए आवेदनों के आधार पर इनका चयन हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव ने अनुमोदन देते हुए जल्द से जल्द योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाने के निर्देश दिए।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Fri, 16 Jul 2021 11:01 AM (IST)Updated: Fri, 16 Jul 2021 11:01 AM (IST)
Vatsalya Yojna: दून में 123 बच्चों को मिलेगा वात्सल्य का लाभ, जानें- कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन
Vatsalya Yojna: दून में 123 बच्चों को मिलेगा वात्सल्य का लाभ।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Vatsalya Yojna दून जिले में 123 अनाथ बच्चों को वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। अब तक जिले भर से आए आवेदनों के आधार पर इनका चयन हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव ने अनुमोदन देते हुए जल्द से जल्द योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाने के निर्देश दिए।

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वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेभर से मिले 123 आवेदनों को आॢथक सहायता के लिए सही पाया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी को सभी तहसीलों के समन्वय कर यथाशीघ्र अनुमोदन कर बच्चों को लाभ देने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को कोरोना से माता, पिता या दोनों को खोने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आवेदन योजना के लिए करवाने को कहा। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज उप्रेती, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास डा. अखिलेश मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी, डा. वंदना सेमवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

ये कर सकेंगे आवेदन

वात्सल्य योजना उन बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए चलाई गई है, जो कोविड अवधि के दौरान अनाथ अथवा निराश्रित हुए हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक तीन हजार रुपये प्रति महीना धनराशि देने का प्रविधान है। योजना के लाभार्थी को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु का कारण, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षण के साथ संयुक्त खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। बच्चों की उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी करवाने में संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता अथवा अन्य सरकारी प्रतिनिधि सहायता करेंगे।

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