Lockdown 4.0: देहरादून में अब हफ्ते में छह दिन खुले रहेंगे बाजार, जानिए और किसे मिली छूट; किसपर प्रतिबंध
Uttarakhand Lockdown 4.0 Guideline नई व्यवस्था बुधवार से शुरू हो जाएगी। अब दून के व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में छह दिन समान रूप से खोले जा सकेंगे।
देहरादून, जेएनएन। Uttarakhand Lockdown 4.0 Guideline लॉकडाउन 4.0 (31 मई तक) की नई व्यवस्था बुधवार से शुरू हो जाएगी। अब दून के व्यापारिक प्रतिष्ठान श्रेणीवार एक दिन छोड़कर खुलने की जगह सप्ताह में छह दिन समान रूप से खोले जा सकेंगे। रविवार को लगभग पूर्ण साप्ताहिक बंदी रहेगी और सिर्फ तीन तरह के अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ बंद चल रहे सैलून, नाई की दुकान, स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर अब 59 दिन बाद दोबारा सर्शत खोले जा सकेंगे। ये प्रतिष्ठान भी सप्ताह में छह दिन खुलेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बाजार खोलने व बंद करने के समय में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह सभी प्रतिष्ठान सुबह सात बजे से लेकर अपराह्न चार बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके बाद अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के विभिन्न चरण में जो पास जारी किए गए हैं, वह 31 मई तक मान्य होंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन करना होगा।
सैलून और पार्लर में ग्राहक समेत पांच को अनुमति
जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि सैलून, नाई की दुकान, स्पा सेंटर व पार्लर में एक वक्त में अधिकतम पांच लोग ही उपस्थित रहेंगे। इसमें तीन ग्राहक और दो स्टाफ को ही अनुमति रहेगी। साथ ही एक व्यक्ति को सेवा देने के बाद सभी उपकरण सैनिटाइज किए जाएंगे।
रविवार को राशन की दुकानें भी रहेंगी बंद
लॉकडाउन 4.0 में जिला प्रशासन ने साप्ताहिक बंदी के साथ पहली बार बड़ा बदलाव किया है। इस दिन सिर्फ डेयरी, फल-सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर ही खोले जा सकेंगे। यानी रविवार को राशन के साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को लगभग पूर्ण बंदी के पीछे का मकसद यह है कि नगर निगम को भी वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का अवसर मिल जाएगा। लॉकडाउन तक नगर निगम की टीम शहरभर में सैनिटाइजेशन का काम करेगी।
रेस्तरां रहेंगे बंद, होम डिलीवरी होगी
रेस्तरांओं को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ ग्राहकों को होम डिलीवरी के माध्यम से सेवाएं दी जा सकेंगी।
इनकी छूट बरकरार
- केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाएं।
- ऐसे निजी निर्माण जिनका नक्शा एमडीडीए से पास है।
- वैवाहिक समारोह और मृत्यु के मामलों में अंतिम संस्कार के लिए उपजिलाधिकारी व थानाध्यक्ष से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लोगों की अधिकतम संख्या का पालन करना होगा।
ये प्रतिष्ठान और गतिविधियां रहेंगी बंद
- 31 मई तक जारी चौथे चरण के लॉकडाउन में पहले की तरह अब भी तमाम प्रतिष्ठानों व गतिविधियों को बंद रखा गया है। प्रमुख रूप से इन आठ प्रतिष्ठानों, सेवाओं और गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- जिम, पंचकर्म और क्लब से संबंधित प्रतिष्ठान रहेंगे बंद।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों को भी खुलने की अनुमति नहीं।
- होटल, गेस्ट हाउस, बेंक्विट हॉल और अतिथ्य से संबंधित प्रतिष्ठान व गतिविधियां।
- सिनेमाघर, मॉल, जिम, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध।
- सभी धार्मिक/पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।
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