Lockdown 4.0: उत्तराखंड में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर चलेंगे निजी चार पहिया वाहन, इन शहरों में लागू होगी व्यवस्था
Uttarakhand Lockdown 4 0 Guideline राज्य के सभी आठ नगर निगम क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों के संचालन को ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है।
देहरादून राज्य ब्यूरो। Uttarakhand Lockdown 4 0 Guideline: शासन ने लॉकडाउन-चार के संबंध में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सचिव की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें जिलों को जोन में बांटने के साथ ही यहां संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है।
इसमें सबसे अहम यह कि शासन ने राज्य के सभी आठ नगर निगम क्षेत्रों यानी हल्द्वानी, रूद्रपुर, हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, कोटद्वार, ऋषिकेश और रुड़की में चार पहिया वाहनों के संचालन को ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत तिथि के आधार पर वाहन ऑड ईवन पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होंगे। इस व्यवस्था को जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी कार्यालय सुबह दस से चार बजे तक खुलेंगे। राज्य सचिवालय सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर चार बजे तक खुले रहेंगे।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
- ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के जिलों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन दूसरे राज्यों की सहमति के बाद 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित होंगे।
- ऑरेंज और ग्रीन जोन में अंतरजिला सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसमें शारीरिक दूरी के मानकों को पालन किया जाएगा।
- सार्वजनिक परिवहन के संचालन के संबंध में परिवहन विभाग मानक प्रचालन कार्य विधि (एसओपी) जारी करेंगे।
ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून, स्पा, पार्लर खुल सकेंगे।
- रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के साथ खोले जाएंगे।
- सभी व्यावसायिक और वाणिज्यीय गतिविधियों का संचालन सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा।
- सभी निजी कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे।
- सभी आठ निगमों में तिथि के अनुसार वाहनों के पंजीकरण के नंबर के हिसाब से ऑड ईवन व्यवस्था लागू होगी।
- निजी चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त अधिकतम तीन व्यक्ति ही बैठक सकेंगे।
- शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य आवगमन और गैर-आवश्यक कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।