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उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर, जानिए और भी फैसले

Uttarakhand Cabinet Meet राज्य के नगर निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की वसूली की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इस सिलसिले में दो विधेयकों को मंजूरी दी। हालांकि निकायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे 0.01 से एक फीसद तक संपत्ति कर में बढ़ोतरी कर सकेंगे।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 08:03 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 08:03 AM (IST)
उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर, जानिए और भी फैसले
उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर।

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। Uttarakhand Cabinet Meet उत्तराखंड के नगर निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की वसूली की जाएगी। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस सिलसिले में दो विधेयकों को मंजूरी मिली है। राज्य के सभी आठ नगर निगमों, 41 नगर पालिका परिषदों और 43 नगर पंचायतों में सर्किल रेट के आधार पर भूमि व भवन का मूल्यांकन होगा और फिर इसके हिसाब से संपत्ति कर लिया जाएगा। हालांकि, निकायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे 0.01 से एक फीसद तक संपत्ति कर में बढ़ोतरी कर सकेंगे। साथ ही यह प्रविधान भी किया गया है कि अगले पांच वर्षों तक संपत्ति कर में पांच फीसद से ज्यादा वृद्धि किसी भी दशा में नहीं की जाएगी।

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उत्तराखंड में खुलेंगे दो निजी विवि 

उत्तराखंड में दो और निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक और सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयकों पर मुहर लगा दी। इन दोनों निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार की निगरानी रहेगी। निजी विश्वविद्यालय मनमानी नहीं कर सकेंगे। राज्यपाल इनके कुलाध्यक्ष होंगे। निजी विश्वविद्यालयों के व्यवस्थापक मंडल में उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव या सचिव बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। व्यवस्थापक मंडल विश्वविद्यालय की मुख्य नियंत्रक संस्था होगी। 

देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों को नामित करने में पेश आ रही बाधा दूर

मंत्रिमंडल ने श्री केदारनाथ धाम में निर्माण कार्यों की गति तेज करने और चार धाम देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों को नामित करने में पेश आ रही बाधा दूर कर दी। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों की अर्हता के निर्धारण के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। नियमावली में बोर्ड में पुजारियों व वंशानुगत पुजारियों की श्रेणी में नामित होने वाले सदस्यों में हक-हकूकदारों को शामिल किया गया है। श्रीकेदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के संचालन को 11 पदों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। 

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