दो नए विधेयक, राजभवन ने लौटाया विधेयक
विधानसभा में मंगलवार को दो विधेयक न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक सदन के पटल पर रखे गए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
विधानसभा में मंगलवार को दो विधेयक न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। वहीं राज्यपाल की ओर से लौटाए गए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में रखा गया। उधर, विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार शाम छह बजे तक चली। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।
अब अदालतों में ई-भुगतान सुविधा
न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक के जरिये वर्तमान परिस्थितियों में नैनीताल हाईकोर्ट व राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ई-भुगतान एवं ई-स्टांपिंग के माध्यम से न्यायालय शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद शीरे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्ति से जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है। इस प्रावधान के लिए अधिनियम की धारा-16 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
पुनर्विचार को विधेयक सदन में पेश
पिछले विधानसभा सत्र में पारित किए गए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक पर राज्यपाल ने आपत्ति लगा दी थी। इस विधेयक में सरकार की ओर से आयोग के अध्यक्ष व दो सदस्यों के स्थान पर अध्यक्ष व एक सदस्य का प्रावधान किया गया। राज्यपाल ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाया है। सरकार ने इस संबंध में सदन को सूचित किया है।
पिटकुल की रिपोर्ट प्रस्तुत
सदन में आज पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की 2007-08 की चतुर्थ से लेकर 2014-15 तक 11वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। सदन में आज उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, उत्तराखंड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद नियमावली भी पेश की गई।
अस्तित्व में आए 16 अधिनियम
सदन में आज 16 अधिनियमों के अस्तित्व में आने की सूचना भी दी गई। पिछले विधानसभा सत्र में पारित विधेयक अब अधिनियम की शक्ल ले चुके हैं। सदन में आज 40 याचिकाएं स्वीकार की गई। इनमें 25 याचिकाएं सिर्फ झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल की रहीं। छह याचिकाएं विधायक शक्तिलाल शाह, छह याचिकाएं बलवंत भौर्याल व एक याचिका ममता राकेश की हैं। विधायकों की ओर से नियम 300 में 18 सूचनाएं मिलीं। सदन ने 18 में से छह सूचनाएं स्वीकार की हैं।