उपभोक्ताओं को राहत, ट्राई ने केबल-डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए ये नियम किए लागू
अब डीटीएच और केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से जबरन अनावश्यक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए ट्राई ने डीटीएच व केबल ऑपरेटरों के लिए नए नियम लागू किए हैं।
देहरादून, जेएनएन। अब डीटीएच-केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से अनावश्यक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने डीटीएच और केबल ऑपरेटरों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत केबल उपभोक्ताओं को 130 रुपये मासिक शुल्क में 100 चैनल देखने को मिलेंगे। यदि उपभोक्ता इनके अलावा कोई पसंदीदा चैनल लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस शुल्क पर ट्राई का नियंत्रण रहेगा। यह नियम 29 दिसंबर से देशभर में लागू हो जाएगा।
केबल ऑपरेटरों की मनमानी की बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेकर ट्राई ने नए नियम लागू किए हैं। इसमें उपभोक्ताओं पर हर महीने केबल शुल्क के रूप में पड़ने वाला अनावश्यक बोझ कम होगा। ट्राई ने उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए 130 रुपये न्यूनतम मासिक शुल्क निर्धारित किया है। खास बात यह है कि इनमें भी करीब 65 फीसद चैनल उपभोक्ताओं की पंसद के होंगे, जबकि 23 चैनल दूरदर्शन व शेष में तीन-तीन चैनल मनोरंजन, खेल समेत अन्य क्षेत्रों के होंगे। हालांकि 130 रुपये के न्यूनतम मासिक शुल्क में जीएसटी अलग से देय होगा।इलेक्टॉनिक यूजर गाइड से तय होगा चैनल का शुल्क यदि उपभोक्ता 100 चैनल से ऊपर कोई पसंदीदा चैनल लेना चाहता है तो इन चैनलों के शुल्क भी तय होंगे। ऑपरेटर मनमाफिक शुल्क घटा-बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रत्येक चैनल के शुल्क पर ट्राई की निगरानी रहेगी। यह शुल्क इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड से तय होंगे।
हर चैनल का शुल्क केबल ऑपरेटर को दिखाना होगा। नए नियम के विरोध में केबल ऑपरेटर उत्तराखंड दून केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने ट्राई के नए नियम को काला कानून बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियमों के लागू होने से केबल उपभोक्ताओं पर अनावश्यक शुल्क का दबाव पड़ेगा।
कहा कि अभी 200 से 250 रुपये में उपभोक्ताओं को फ्री टू एयर व पेड चैनल मिल जाते हैं, लेकिन अब उसके लिए 800 रुपये तक भुगतान करना होगा। इस संबंध में केबल ऑपरेटरों की ओर से जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इससे पहले केबल ऑपरेटरों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन भी किया।
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