हत्यारोपित तीन युवक दोषी करार, अब सजा का होगा ऐलान
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन हत्यारोपितों को दोषी करार दे दिया है। उनकी सजा पर कल फैसला सुनाया जाएगा।
ऋषिकेश, [जेएनएन]: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। तीनों की सजा पर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।
वर्ष 2013 में गांव मनोहरा थाना तितरो सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी प्रवीन कुमार पुत्र प्रेम सिंह ने रायवाला थाने में अपने भाई संजीव कुमार उर्फ बंटी (28 वर्ष) की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रवीन कुमार ने भाई के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका जतायी थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी थी।
कुछ दिन पश्चात लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के गौहरी वन रेंज में बीन नदी के ऊपर संजीव कुमार उर्फ बंटी का कंकाल बरामद हुआ था। परिजनों ने बंटी की अंगूठी के आधार पर उसकी शिनाख्त की थी। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने संजीव की हत्या के आरोप में तीन युवक गौरव, आशु व वासु को गिरफ्तार किया था। यह मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था।
मंगलवार को इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद आरोपी गौरव, आशु और वासु को हत्या के आरोप में दोषी पाया। न्यायालय ने सजा के पक्ष को सुनने के लिए बुधवार का दिन तय किया है।
हरिपुरकलां रायवाला में मोबाइल शॉप चलाता था बंटी
प्रवीन ने पुलिस को बताया था कि कि उसका भाई संजीव कुमार उर्फ बंटी हरिपुरकलां रायवाला में प्रशांत कुमार पुत्र दारा सिंह के साथ पार्टनरशिप में गुरु महिमा कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल शॉप का संचालन करता है। उनके एक परिचित रिजवान सलमानी ने 18 अगस्त 2013 को उन्हें सूचना दी कि उनका भाई संजीव कुमार उर्फ बंटी 16 अगस्त से लापता है।
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