मॉडल से दुष्कर्म के दोषी कोरियोग्राफर को 10 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुबीर कुमार की अदालत ने मॉडल को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी कोरियोग्राफर को 10 साल कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
देहरादून, [जेएनएन]: मॉडल और कोरियोग्राफर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी कोरियोग्राफर को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुबीर कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी से पीड़िता की मुलाकात दून में एक इवेंट को कोरियोग्राफ करने के दौरान हुई थी और बाद में दोनों एक इवेंट कंपनी में साथ काम करने लगे थे। सुनवाई के दौरान दोषी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों के साथ ली गई फोटोग्राफ को अपने बचाव में पेश करते हुए युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बाबत वह कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने पीड़िता 28 अक्टूबर 2012 को दून में एक इवेंट को कोरियाग्राफ करने आई थी। इस दौरान कोरियोग्राफर गगन सेठी पुत्र जगमोहन सेठी निवासी 15 नेताजी मार्ग तिलक मार्ग कोतवाली भी वहां आया था। इसके बाद गगन उससे मिलता रहा। इस बीच उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। कुछ दिन बाद गगन के परिजन उससे मिले और उसकी जन्म कुंडली आदि लेकर 101 रुपये का नेग (शगुन) भी दिया।
इसके बाद गगन ने बताया कि वह वर्ष 2013 में लोहिड़ी के मौके पर उससे शादी करेगा। लोहिड़ी आई तो गगन ने कहा कि उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई है, उसे कुछ दिन का वक्त चाहिए। इसके बाद जब भी मिलता कोई न कोई बहाना बना देता। जनवरी 2014 में पक्का शादी कर लेने की बात की और पीड़िता को लेकर चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के एक होटल में गगन सेठी ने पीड़िता को अपनी बताकर कमरा बुक कराया। होटल में तीन-चार दिनों तक गगन ने उससे दुष्कर्म किया। इस बीच गगन ने उससे डेढ़ लाख रुपये भी ले लिए।
वर्ष 2015 तक जब गगन ने शादी नहीं की तो पीड़ि ता उसके घर पहुंची, जहां उसके परिवार वालों ने बताया कि वह गगन की शादी पंजाबी लड़की से ही करेंगे। इसके बाद पीड़िता ने डालनवाला कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता पुलिस के अधिकारियों से भी मिली। इसके बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इस बीच डालनवाला पुलिस ने मामले में 23 सितंबर 2015 को एफआइआर दर्ज कर ली।
20 तारीखों की सुनवाई में आया फैसला
अदालत में दोषी पर चार जुलाई 2018 को आरोप तय कर दिए गए थे। इसके बाद केस गवाही में आया तो अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत कुल 10 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि केवल 20 तारीखों की सुनवाई और मजबूत पैरवी के चलते दोषी को दस साल कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा हुई। अर्थदंड में से 90 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
फिल्मी हस्तियों से भी थी जान-पहचान
गगन सेठी ने अपने बचाव में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कई नामचीन हस्तियों के साथ ली गई 63 फोटो कोर्ट में पेश की थी। इसमें सनी लियोन से लेकर जॉन अब्राहम और मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ ली गई फोटो शामिल है। गगन ने अदालत में दलील दी थी कि वह काफी मशहूर शख्स है और वह क्यों किसी का फायदा उठाएगा, बल्कि युवती खुद उसे ब्लैकमेल कर रही है। मगर अदालत में वह इसे पुष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सका।
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