यातायात नियमों में सख्ती, जानें क्या है नए नियम
राज्य के यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यातायात निदेशक केवल खुराना द्वारा जनपदों को राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिये गये। कुछ वाहन चालकों द्वारा यातायात में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है ।
जागरण संवाददाता, देहरादून: यातायात निदेशालय की ओर से 'उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप को और आधुनिक बनाया जा रहा है। एप में जिसका चालान होगा, उसकी फोटो चालान पर्ची में भी होगी। एप में चालान होते ही जिस वाहन संख्या का चालान होगा उस वाहन संख्या के पंजीकृत स्वामी के मोबाइल पर उक्त चालान के भुगतान के लिए लिंक चला जाएगा।
इसके अलावा एप में जिनके द्वारा शिकायत की जाएगी उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई, उसका विवरण शिकायतकर्ता के स्टेट्स में आ जाएगा। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निदेशक यातायात केवल खुराना ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों की ओर से यातायात के एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, जोकि किसी के जीवन के लिए काफी घातक हो सकता है। एंबुलेंस का रास्ता रोकने वालों के लिए एमवी एक्ट के अंतर्गत 10 हजार रुपये जुर्माना व छह महीने तक कारावास या दोनों का प्रावधान है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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यातायात निदेशक ने बताया कि यातायात में कार्यरत पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षक व उपनिरीक्षक के लिए सड़क सुरक्षा प्रबंधन व दुर्घटना की जांच प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक चलाने को कहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सुरक्षा व यातायात नियमों के कानूनों को समझना, रोड चिन्ह, सिग्नल व सड़क पर मार्किंग की जानकारी, यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के उल्लंघनों की पहचान, सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना व साक्ष्य संकलन, पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं की विवेचना में आने वाली समस्या की जानकारी देना है।
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