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देहरादून: मंडी में भीड़ नियंत्रित करने को कड़ी की व्यवस्था, पढ़‍िए पूरी खबर

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनपुर मंडी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही सीमित संख्या में प्रवेश दिया जा रहा है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा।

By Sumit KumarEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 08:27 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 08:27 PM (IST)
देहरादून: मंडी में भीड़ नियंत्रित करने को कड़ी की व्यवस्था, पढ़‍िए पूरी खबर
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनपुर मंडी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनपुर मंडी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही सीमित संख्या में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रवेश के समय वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है।

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निरंजनपुर मंडी में मास्क और शारीरिक दूरी अनिवार्य किए जाने के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्ताई की जा रही है।

वैक्सीन की दो डोज वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश देने के बाद अब वाहनों को भी आड-ईवन में प्रवेश दिए जा रहे हैं। इस दौरान दि आढ़ती एसोसिएशन की ओर से कोविड गाइडलाइन के अनुपालन का आश्वासन दिया गया। कहा कि सभी दुकानों के बाहर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए जाएंगे। मंडी समिति के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि मंडी परिसर में अधिक वाहनों के प्रवेश एवं वाहनों के अधिक समय तक खड़े रहने के कारण जाम की स्थिति बनती है। साथ ही व्यक्तियों के एक-दूसरे के नजदीकी संपर्क से संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। जिस पर मंडी सचिव ने वाहनों के प्रवेश के लिए आड-ईवन की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।

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इस व्यवस्था में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को वाहन के अंत में ईवन संख्या 0, 2, 4, 6 एवं 8 को ही प्रवेश दिया जाएगा। जबकि, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 व 9 वाले वाहनों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा मंडी सचिव ने कहा कि परिसर में बिना मास्क व बगैर वैक्सीन की दो डोज लगाए आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। कहा कि सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि मंडी में सभी व्यापारी और उनके कर्मचारी मास्क का प्रयोग करें और शारीरिक दूरी का पालन करें।

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