उत्तराखंड में विवि-डिग्री कॉलेज खोलने को SOP जारी, सभी छात्रों को कराना होगा Covid टेस्ट; जानें पूरी गाइडलाइन
उत्तराखंड में 15 दिसंबर से सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को खोलने के मद्देनजर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले व अंतिम सेमेस्टर में प्रेक्टिकल वाले विषयों की कक्षाएं लगेंगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को खोलने के मद्देनजर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले व अंतिम सेमेस्टर में प्रेक्टिकल वाले विषयों की कक्षाएं लगेंगी। थ्योरी वाले विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। 50 फीसद क्षमता के साथ ही कॉलेज खोले जाएंगे।
राज्य के बाहर से आने वाले, छात्रावास में रहने वाले और डे स्कॉलर्स छात्रों के लिए कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम फैसला लेने को संबंधित प्राचार्य, प्रबंधन समिति और कुलपति अधिकृत होंगे।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते चालू शैक्षिक सत्र में आठ महीने बाद उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला कैबिनेट ने बीती नौ दिसंबर को लिया था। इसके मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को सभी जरूरी उपाय करने की हिदायत के साथ जारी एसओपी के अलावा यूजीसी की संबंधित गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।
एसओपी के प्रमुख बिंदु
-15 से खुलेंगे विश्वविद्यालय
-डिग्री कॉलेज, छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी
-पहले सेमेस्टर में उन विषयों में ही पढ़ाई प्रारंभ होगी, जिनमें थ्योरी और प्रेक्टिकल, दोनों विषयों की पढ़ाई आवश्यक हो
-अंतिम सेमेस्टर की ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रेक्टिकल वाले विषयों के लिए चलेंगी-कक्षाओं का संचालन पालियों में होगा, सेक्शन की संख्या बढ़ेगी, वैकल्पिक दिवसों में कक्षाएं संचालित होंगी
-जिन विषयों में प्रेक्टिकल की अनिवार्यता नहीं है, वहां ऑनलाइन मोड में पढ़ाई जारी रखी जाएगी
-विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने से पहले अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाएगा
-कॉलेजों में प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा
-कॉलेजों में छात्रों के बीच कक्षाओं में छह फीट की दूरी आवश्यक
-कॉलेजों में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही, शैक्षिक भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा
-सभी विभागों व छात्र-छात्राओं को चरणबद्ध रूप से बैच में बुलाया जाएगा