Christmas & New Year पर छह शहरों में 35 मिनट आतिशबाजी का समय तय, जानें- कौन से शहर हैं शामिल
Christmas 2020 Guidelines वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के छह शहरों में क्रिसमस एवं नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादूनः Uttarakhand Christmas 2020 Guidelines वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के छह शहरों में क्रिसमस एवं नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
एनजीटी ने हाल में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत क्रिसमस व नववर्ष पर केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करने के साथ ही इन्हें जलाने के लिए रात्रि 11:55 बजे से साढ़ें 12बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस कड़ी में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए।
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आदेश के मुताबिक राज्य के छह शहरों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर व काशीपुर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन शहरी क्षेत्रों में क्रिसमस व नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य में इन शहरों में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इस सबके मद्देनजर ही वहां यह कदम उठाए जा रहे हैं।
दून व मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की पार्टियों पर रोक
बता दें कि इस बार क्रिसमस (25 दिसंबर), थर्टी फर्स्ट (नववर्ष की पूर्व संध्या) और नववर्ष (एक जनवरी) के धूमधड़ाके पर कोरोना के संक्रमण ने ब्रेक लगा दिया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने उक्त दिवसों पर होने वाली सार्वजनिक पार्टियों पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध का असर विशेषकर दून, मसूरी और ऋषिकेश पर पड़ेगा।
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