उत्तराखंड में 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद, राजनीतिक दलों को दी राहत; जानिए क्या है न कोविड गाइडलाइन
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत शासन ने प्रदेश में जारी कोविड प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन को कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में जारी कोविड प्रतिबंध की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है। 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी। इसके लिए शर्त यही है कि इनमें अधिकतम 500 या मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली जैसे आयोजन नहीं होंगे। घर-घर जनसंपर्क को अब पांच के स्थान पर 10 व्यक्तियों को अनुमति होगी। इसके अलावा प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन या कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता की भी अब जरूरत नहीं होगी।
राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध की अवधि शनिवार को खत्म हो गई। इसे देखते हुए उच्च स्तर पर हुए मंथन के बाद शासन ने प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया। तय किया गया है कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इनमें आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह में स्थल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही कोविड प्रतिबंध के शेष प्रविधान वही जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जो 16 जनवरी को जारी संशोधित एसओपी में थे। कोविड प्रतिबंध के संबंध में एसओपी रविवार को जारी की जाएगी।