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हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर स्नान को आना है तो आरटीपीआर जरूरी

Haridwar Kumbh Mela 2021 महाशिवरात्रि पर्व पर 11 मार्च को हरिद्वार में गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 08 Mar 2021 11:07 PM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 11:07 PM (IST)
हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर स्नान को आना है तो आरटीपीआर जरूरी
महाशिवरात्रि पर्व आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Haridwar Kumbh Mela 2021 महाशिवरात्रि पर्व पर 11 मार्च को हरिद्वार में गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शासन ने कुंभ के लिए पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) को 10 से 12 मार्च तक प्रभावी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए गए।

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कोरोना संकट के साये में हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ मेले के लिए शासन ने बीती 26 फरवरी को एसओपी जारी की थी। इसके मुताबिक कुंभ में हरिद्वार आने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा यात्री को वेब पोर्टल www.haridwarkumbhmela2021.com/www.haridwarkumbhpolice2021.com पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराते समय कुंभ में आने से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद ही ई-पास अथवा ई-परमिट जारी होंगे। इनके आधार पर ही श्रद्धालु अथवा यात्री कुंभ मेले में हरिद्वार आ सकेंगे। बार्डर पर ई-पास व परमिट की आकस्मिक जांच भी होगी। बिना पास के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विदेश से आने वालों के लिए साफ किया गया कि वे केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही पंजीकरण के नियमों का पालन करेंगे। इससे पहले शासन ने नौ फरवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत आश्रम-धर्मशाला, होटल-रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस, दुकान-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, वाहन पार्किंग स्थल, विश्राम स्थल, स्नान घाट, रेलवे और बस स्टेशन के लिए एसओपी जारी की थी। इसे भी 26 फरवरी की एसओपी में समाहित किया गया था।

सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन के अनुसार पांच मार्च को एक मामले में उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में स्नान पर्वों पर भी कोविड की रोकथाम के मद्देनजर प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि इस क्रम में 26 फरवरी को कुंभ के लिए जारी एसओपी 10 से 12 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा स्नान है। उन्होंने बताया कि कुंभ की अधिसूचना जारी होने पर यह एसओपी फिर से प्रभावी हो जाएगी।

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