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हॉलीडे पैकेज का इस्तेमाल न करने पर रिसॉर्ट को लौटानी होगी बुकिंग की धनराशि

हॉलीडे पैकेज का इस्तेमाल न करने पर रिसॉर्ट को बुकिंग धनराशि उपभोक्ता को लौटानी होगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने एक रिसॉर्ट कंपनी को आदेश दिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 04:40 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 04:40 PM (IST)
हॉलीडे पैकेज का इस्तेमाल न करने पर रिसॉर्ट को लौटानी होगी बुकिंग की धनराशि
हॉलीडे पैकेज का इस्तेमाल न करने पर रिसॉर्ट को लौटानी होगी बुकिंग की धनराशि

देहरादून, जेएनएन। हॉलीडे पैकेज का इस्तेमाल न करने पर रिसॉर्ट को बुकिंग धनराशि उपभोक्ता को लौटानी होगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने एक रिसॉर्ट कंपनी को आदेश दिया है कि वह बुकिंग की धनराशि के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के पांच हजार रुपये उपभोक्ता को अदा करें। 

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दिनेश बाबू निवासी सुभाष रोड ने महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसार्ट इंडिया चेन्नई के एमडी, ब्रांच मैनेजर लखनऊ और राजपुर, आरसीआइ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिंग रोड बंगलुरू को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता फोरम में इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने फोरम को बताया कि अक्टूबर 2010 में कंपनी के ब्रांच मैनेजर राजपुर रोड से टाइम शेयर स्कीम की सदस्यता ली। जिसके तहत उन्हें हॉलीडे पैकेज में छूट मिलनी थी। उन्होंने रेड स्टूडियो के तीन लाख 73 हजार 192 रुपये की सदस्यता के लिए दो हजार रुपये एडवांस में कंपनी को दिए। 

बाद में 53,168 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ ही 26,502 रुपये के अलग-अलग चेक दिए गए। उन्हें बताया गया कि उनका चेक बाउंस हो गया है। जबकि उनके अकाउंट में पर्याप्त रकम थी। इसके बाद उन्हें रकम देने के लिए परेशान किया जाने लगा। जबकि उन्हें न तो सदस्यता दी गई न ही उन्होंने किसी हॉलीडे पैकेज का लाभ उठाया। इसके बाद उन्होंने फोरम में वाद दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने आदेश दिया कि सेवाओं का उपभोग न किए जाने पर कंपनी उत्तरदायी है। 

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खराब फर्नीचर की पूरी कीमत लौटाए कारोबारी 

उपभोक्ता को खराब फर्नीचर बेचने के मामले में फोरम ने कारोबारी को पूरी कीमत लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति  के रूप में दस हजार और वाद व्यय के तीन हजार रुपये लौटाने का आदेश भी दिया है। विपक्षी के कोर्ट में पेश न होने के कारण फोरम ने एकपक्षीय आदेश दिया है। रिपु दमन निवासी वेस्ट एवेन्यु बलवीर रोड ने कुंवर किशन सिंह द्वारा रिचवुड फर्नीचर कामधेनु इंडस्ट्रियल एरिया सहारनपुर रोड को पक्षकार बनाया था। उन्होंने यहां से वर्ष 2017 में 70 हजार रुपये में फर्नीचर खरीदा था, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। 

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