पदोन्नति में आरक्षण मसले पर फिर एसएलपी दायर करेगी सरकार
उत्तराखंड सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा चार माह में एससी एसटी व सामान्य वर्ग के आंकड़ों जुटाने के मामले के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने जा रही है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा चार माह में एससी, एसटी व सामान्य वर्ग के आंकड़ों जुटाने के मामले के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने जा रही है। उत्तराखंड की स्टैंडिंग काउंसिल वंशजा शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। मकसद यह है कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले को भी जोड़ा जा सके।
प्रदेश में इस समय पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठनों में उबाल है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और उत्तराखंड की स्टैंडिंग काउंसिल वंशजा शुक्ला ने पैरवी की। इन्होंने कोर्ट में कहा कि सरकार हाईकोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में आई है जिसमें हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाने संबंधी शासनादेश निरस्त कर दिया था। वहीं, दूसरे पक्ष के पैरोकार अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को चार माह के भीतर कर्मचारियों का ब्यौरा तैयार कर पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामले में निर्णय लेने संबंधी आदेश की जानकारी दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 25 नवंबर का समय तय किया है। उत्तराखंड की स्टैंडिंग काउंसिल वंशजा शुक्ला ने कहा कि अब इस मामले में जल्द ही हाईकोर्ट के इस नए निर्णय के खिलाफ एसएलपी दाखिल की जाएगी। मकसद यह कि इसे भी 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई के साथ जोड़ा जा सके।