लोनिवि में वर्षो से डटे कार्मिकों की सूची जारी
जागरण संवाददाता, देहरादून: लोक निर्माण विभाग में 20 से 25 सालों से एक ही जगह पर डटे कामि
जागरण संवाददाता, देहरादून: लोक निर्माण विभाग में 20 से 25 सालों से एक ही जगह पर डटे कार्मिकों में ट्रांसफर एक्ट ने बेचैनी पैदा कर दी है। सुगम और दुर्गम में डटे ऐसे कार्मिकों से 20 अप्रैल तक विकल्प मांगे गए हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल तक अनुरोध करने वालों से भी आवेदन मांगे हैं।
मुख्यमंत्री के अधीन लोक निर्माण विभाग में वार्षिक ट्रांसफर एक्ट पर तेजी से कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले सुगम-दुर्गम कोटीकरण भी लोनिवि ने किया है। इसके बाद विभाग ने प्रदेश के सभी डिवीजनों में कार्यरत समूह क, ख, ग एवं ट्रांसफर एक्ट के अधीन आने वाले तमाम कार्मिकों को सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानांतरण के पात्र कार्मिकों और उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। वार्षिक ट्रांसफर एक्ट-2017 की धारा 6 के तहत अनिवार्य ट्रांसफर को सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम श्रेणी और अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभाग ने ट्रांसफर की जद में आने वाले कार्मिकों के लिए 10 इच्छित स्थानों पर विकल्प 20 अप्रैल तक देने का समय दिया है। अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर वालों को आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक अपने विकल्पों के साथ अनिवार्य रूप से देने होंगे। इनकी सूची हुई जारी
अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिकी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक अधिकारी, मिनिस्टीरियल संवर्ग, अमीन वर्ग, व्यवस्थापना समेत अन्य के नाम सूची में हैं। एक्ट के मुताबिक समय पर ट्रांसफर होने हैं। कोटीकरण के बाद पात्र कार्मिकों की सूची जारी कर दी गई है। विकल्प मिलने के बाद ट्रांसफर की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एचके उप्रेती, एचओडी लोनिवि