Dehradun Crime News: मोबाइल झपटने वाला शातिर को पुलिस ने चार घंटे में किया गिरफ्तार, चार मोबाइल बरामद
Dehradun Crime News कैंट पुलिस ने क्षेत्र में मोबाइल झपटकर फरार हुए शातिर को पुलिस ने चार घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से चार अन्य मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बुधवार को दीक्षा निवासी नींबूवाला ने चौकी बिंदाल पर शिकायत दर्ज कराई।
जागरण संवाददाता, देहरादून : Dehradun Crime News कैंट पुलिस ने क्षेत्र में मोबाइल झपटकर फरार हुए शातिर को पुलिस ने चार घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से चार अन्य मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बुधवार को दीक्षा निवासी नींबूवाला ने चौकी बिंदाल पर शिकायत दर्ज कराई। बताया कि दोपहर में वह किसी काम से चकराता रोड आई थी।
इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटी से पास आया, पता पूछने के बहाने हाथ से मोबाइल छीनकर गलियों में फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पीडि़ता के बताए हुलिये के आधार पर तलाश करते हुए आरोपित साजन अदलखा निवासी पटेलनगर को चकराता रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पीडि़ता का फोन बरामद हुआ। इसके अलावा अन्य महिलाओं से छीने चार मोबाइल और घटना में प्रयुक्त स्कूटी जब्त की गई। आरोपित ने बताया कि उसे स्वजन ने घर से बेदखल कर दिया है। अपने खर्चे उठाने के लिए वह महिलाओं से मोबाइल छीनकर भाग जाता और सस्ते में बेचकर पैसे कमाता था। पिछले कुछ महीने से आरोपित ऐसी महिलाओं को निशाना बना रहा था जो अकेली क्षेत्र में घूम रही थीं। आरोपित ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है।
मीट की दुकान पर 50 हजार जुर्माना
बिना फूड लाइसेंस चल रही मीट की दुकान पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एडीएम कोर्ट ने दुकान संचालक पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।शहर में बड़ी संख्या में मीट की दुकानें खुली हुई हैं। इनमें ज्यादातर संचालक खाद्य सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनके पास फूड लाइसेंस तक नहीं है। ऐसी दुकानों पर अब सख्ती बरती जा रही है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि विभाग इनके खिलाफ नियमित अभियान चला रहा है। उक्त मामला साल 2018 का है। मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रांट में मोहम्मद महमूद की मीट की दुकान पर कई अनियमितता मिली थी। यहां बिना लाइसेंस मीट का विक्रय किया जा रहा था। मीट के स्रोत का विवरण भी दुकानदार नहीं बता पाया। ऐसे में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिस पर अब कोर्ट ने दुकान संचालक पर जुर्माना लगाया है।
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